Arvind Kejriwal: 'जेल से नहीं चला सकते सरकार, स्पेशल छूट नहीं मिल सकती केजरिवाल को', ईडी ने कोर्ट मई बयान दिया

 

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ED On Kejriwal:

-  ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके वकील के साथ मुलाकात की अनुमति देने के अनुरोध पर विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विशेष छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि वे जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं

- ईडी ने सीबीआई और ईडी मामलों की स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने ये दलीलें पेश की, जिन्होंने केजरीवाल की अर्जी पर सोमवार के लिए आदेश सुनाया, केजरीवाल के वकील ने जज से कहा कि राजनीतिक नेता के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और हफ्ते में एक घंटे की मुलाकात का समय अपर्याप्त है।

- वकील ने बताया कि यह केवल सर्वाधिक मूलभूत कानूनी अधिकार है जिसके तहत संजय सिंह को तीन बार मुलाकात करने की अनुमति दी गई थी, जबकि उन पर केवल पांच या आठ मामले थे।

- ईडी ने अपने वकील से हर हफ्ते पांच बार मुलाकात की अनुमति देने के अनुरोध का विरोध किया, कहते हुए कि यह जेल नियमावली के खिलाफ है। 

स्पेशल छूट नहीं मिल सकती: ED:

- केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि सीएम केजरीवाल को उनके वकील के साथ हर हफ्ते दो बार मिलने की अनुमति दी गई है, जबकि सामान्यत: एक ही मिलने की अनुमति दी जाती है।

- ईडी के वकील ने जज से कहा, ‘‘जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है, जैसे कि उन्हें पहले ही सप्ताह में दो बार मिलने की अनुमति दी गई है।

- न्यायिक हिरासत में रहने पर बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित और कानून के अनुसार होता है, जैसे कि उन्हें समान व्यवहार की अनुमति दी जाती है।

- उन्होंने कहा कि किसी ने जेल के अंदर से सरकार चलाने का विकल्प चुना है, तो उसके साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष छूट नहीं दी जा सकती।

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- उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल परामर्श लेने को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी मुलाकातों का दुरूपयोग कर रहे हैं।

- उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे सरकारी प्रक्रिया और कानून का उपयोग गलत तरीके से हो।

- केजरीवाल ने जेल से शासन से जुड़े मुद्दों पर कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। उनकी आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की है कि वे जेल से सरकार चलाएंगे। 

-ईडी ने इस पर टिप्पणी की है, "यदि आप वैध न्यायिक हिरासत में हैं तो कुछ अधिकारों में कटौती की जाती है। आपके पास पूर्ण अधिकार नहीं होते... जेल नियमावली के तहत उनमें कटौती की जाती है।"

हफ्ते मे दो मुलाकात काफी नहीं, केजरिवाल:

- अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और उन्हें संतुलन बनाना होगा। एक व्यक्ति है, जिसके खिलाफ 30 मामले चल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मेरी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जिसके खिलाफ एक मामला हो।

- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी अर्जी में बताया है कि उनके वकील के साथ हफ्ते में दो बार मुलाकात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके वकील विभिन्न राज्यों में कई मामलों का सामना कर रहे हैं और इसलिए उन्हें और समय की जरूरत है। इसलिए, उन्होंने अदालत से यह अनुरोध किया है कि उन्हें अधिक समय दिया जाए ताकि वे अपने वकील के साथ सही से मुलाकात कर सकें।

- अदालत ने केजरीवाल को हफ्ते में वकील से दो बार मुलाकात करने की अनुमति दी है। यह फैसला कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में लिया गया है। 

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